बस्ती -जिला कृषि रक्षा अधिकारी रतन शंकर ओझा ने अपने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि शासन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में जिलाधिकारी के निर्देश पर रवि में किसानों को उच्च गुणवत्तायुक्त कीटनाशी रसायनो की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पेस्टिसाइड्स निर्माताओं थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर जनपद के कीटनाशी निरीक्षकों द्वारा बीते 26 नवंबर को आकस्मिक निरीक्षण किया गया

जिसमें जिलाधिकारी द्वारा जांच हेतु कुल तीन टीमें बनाई गई थी, उपकृषि निदेशक बस्ती सदर, जिला कृषि अधिकारी रुधौली एवं भानपुर, जिला कृषिरक्षा अधिकारी हरैया, तहसील में, सहयोग हेतु तहसील से तहसीलदारों को निर्देशित किया गया था, टीमों द्वारा जनपद में कुल 24 कीटनाशी प्रतिस्ठानों की आकस्मिक जांच की गई, जाच में तीन विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया,एवं दो कीटनाशी विक्रेताओं का कीटनाशी लाइसेंस निलंबित किया गया, जांच संदिग्ध 17 की कीटनाशी रसायनों के नमूने आहरित किए गए। जिन्हें राजकीय प्रयोगशाला विश्लेषण हैतु प़ेषित किया जा रहा है। परीक्षण परिणाम के अनुसार कीटनाशी अधिनियम 1968 के प्राविधानाअंतर्गत उचित कार्यवाही की जाएगी, निरीक्षण के दौरान मैसर्स मौर्या खाद बीज भंडार हसीनाबाद प्रतिष्ठान बंद कर पलायित होने तथा मौर्या बीज भंडार बभनान, मेसर्स नैनीताल बीज भंडार बभनान के अभिलेख निरीक्षण के समय अपूर्ण पाए जाने के कारण, करण बताओ नोटिस जारी किया गया। एग्रीजंक्शन वन स्टाप शॉप हसीनाबाद तथा मेसर्स जनता बीज भंडार बभनान द्वारा निरीक्षण के समय कीटनाशी रसायन विक्रय से संबंधित अभिलेख तथा स्टॉक पंजिका कैश मेमो आदि प्रस्तुत न किए जाने तथा दुकान पर कीटनाशी रसायनों के रेट बोर्ड प्रदर्शित ना पाए जाने के कारण कीटनाशी लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही की गई। उन्होंने समस्त कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि कृषकों को निर्धारित मूल्य पर कैशमेमो द्वारा ही उच्च गुणवत्ता युक्त कीटनाशी रसायन विक्रय किए जाएं अन्यथा कीटनाशी अधिनियम 1968 के सुसंगत प्राविधाना अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
रिज़वान खान की रिपोर्ट
