धारा 163 लागू बस्ती
1 जनवरी से 10 मार्च 2026 तक बस्ती में धारा 163 लागू, धरना-प्रदर्शन पर 3 महीने की रोक
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। प्रशासनिक आदेश के अनुसार धारा 163 लागू बस्ती में 1 जनवरी 2026 से 10 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक सभा पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

क्या है प्रशासन का आदेश?
जिला प्रशासन बस्ती द्वारा जारी गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि धारा 163 लागू बस्ती के तहत बिना अनुमति किसी भी प्रकार की भीड़ इकट्ठा करना गैरकानूनी माना जाएगा। यह निर्णय संभावित तनाव, त्योहारों और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक
आदेश के अनुसार, धारा 163 लागू बस्ती की अवधि में कोई भी राजनीतिक, सामाजिक या निजी संगठन धरना, प्रदर्शन, रैली या जुलूस नहीं निकाल सकेगा। यदि किसी ने आदेश का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
किन गतिविधियों पर रहेगी पाबंदी?
- बिना अनुमति पांच या अधिक लोगों का एकत्र होना
- धरना-प्रदर्शन और जुलूस
- लाउडस्पीकर का अनधिकृत प्रयोग
- अफवाह फैलाने वाली गतिविधियां
प्रशासन ने साफ किया है कि धारा 163 लागू बस्ती के दौरान सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जाएगी और भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन बस्ती ने आम जनता से अपील की है कि वे धारा 163 लागू बस्ती के आदेश का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। नियमों का पालन करने से जिले में शांति और सौहार्द बना रहेगा।
कब तक लागू रहेगा आदेश?
यह आदेश धारा 163 लागू बस्ती के अंतर्गत 1 जनवरी 2026 से लेकर 10 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर इसकी अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है।
उल्लंघन करने पर क्या होगा?
यदि कोई व्यक्ति या संगठन धारा 163 लागू बस्ती के आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
AKP News 786 आपसे अपील करता है कि इस महत्वपूर्ण सूचना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी लोग नियमों से अवगत रहें और किसी भी परेशानी से बचा जा सके।
ब्योरो रिपोर्ट
