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17 Apr 2026, Fri

ध्वनि प्रदूषण व ट्रैफिक व्यवस्था पर सख्ती: बस्ती में DJ और मैरिज लॉन संचालकों को प्रशासन की चेतावनी

By Aijaz Alam Khan (Editor)

जनपद बस्ती में ध्वनि प्रदूषण और यातायात अव्यवस्था पर सख्ती के संकेत देते हुए क्षेत्राधिकारी सदर ने थाना कोतवाली परिसर में डीजे संचालकों एवं मैरिज लॉन/बैंक्वेट हॉल संचालकों के साथ एक अहम गोष्ठी की।
गोष्ठी का उद्देश्य साफ था—शहर में बढ़ते शोर-शराबे पर लगाम और आयोजनों के दौरान ट्रैफिक व पार्किंग व्यवस्था को सुचारु बनाना।


क्षेत्राधिकारी सदर ने ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों की विस्तार से जानकारी देते हुए मानक डेसीबल सीमा का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तय है।


मैरिज लॉन संचालकों को आगाह किया गया कि बारात, मेहमानों और डीजे वाहनों की पार्किंग ऐसी जगह हो, जिससे सार्वजनिक सड़कें बाधित न हों। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पूर्व नियोजित पार्किंग प्लान अनिवार्य बताया गया। सड़क पर वाहन खड़े कर यातायात अवरुद्ध करने पर मोटर वाहन अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत सख्त कार्रवाई होगी।
गोष्ठी के अंत में दो टूक संदेश दिया गया—
ध्वनि प्रदूषण नियमों, पार्किंग निर्देशों या यातायात व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों, मैरिज लॉन मालिकों और आयोजकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बैठक में थाना के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
👉 प्रशासन का संदेश स्पष्ट है: नियम मानिए, नहीं तो कार्रवाई तय है।

रिपोर्ट : परमानन्द मिश्रा

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