जनपद बस्ती में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी एक बार फिर न्याय की जीत साबित हुई है। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।

मामले में दिनांक 08 जुलाई 2024 को प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कलवारी पर मु0अ0सं0 169/2024, धारा 65(2) बीएनएस व धारा 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त प्रकाश चंद्र वर्मा (42 वर्ष) पुत्र रामहीत, निवासी ग्राम रैयाल, थाना दुबौलिया, जनपद बस्ती के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना कलवारी पुलिस द्वारा की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दिनांक 20 दिसंबर 2025 को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), बस्ती द्वारा अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई।
यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में अपराधियों के लिए कड़ा संदेश भी है।
परमानंद मिश्रा की रिपोर्ट
AKP NEWS 786
